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मान्यता - "म. प्र. सह - चिकित्सीय परिषद" चिकित्साला शिक्षा विभाग म. प्र. शासन भोपाल द्वारा सम्बंधता - "म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्दालय जबलपुर द्वारा

B.M.L.T.

  • ( बैचलर आफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन ) डिग्री पाठ्यक्रम
  • अवधि : 03 वर्ष
  • योग्यता : 12th Bio
  • सीट : 50

D.M.L.T.

  • ( डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम
  • अवधि : 02 वर्ष
  • योग्यता : 12th Bio
  • सीट : 50

C.OT.

  • ( सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन ) सर्टिफिकेट पाठ्य क्रम
  • अवधि : 01 वर्ष
  • योग्यता : 12th Bio
  • सीट : 50

D. Pharma

  • ( डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम
  • अवधि : 02 वर्ष
  • योग्यता : 12th Bio
  • सीट : 50
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Student's Information

Students can get all the information about admission, documents, rules & regulation all the things are here.

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

# Documents Original / Copies
1 10वीं की अंकसूची की छायाप्रति 04 सत्यापित प्रति
2 12वीं की अंकसूची की छायाप्रति 04 सत्यापित प्रति
3 स्नातक की अंकसूची के छायाप्रति (यदि हो तो ) 04सत्यापित प्रति
4 अंतिम उत्तीर्णय कक्षा की मूल टी. सी. 01 प्रति (ओरिजिनल ) 03 सत्यापित प्रति
5 मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति 04 प्रति
6 जाती प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु ) 04 प्रति
7 आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु ) 01 प्रति ओरिजिनल / 03 सत्यापित प्रति
8 पासपोर्ट साइज की फोटो ग्रीन 10 प्रति
9 माइग्रेशन प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो तो ) 01 प्रति ( ओरिजिनल ) / 03 सत्यापित प्रति
10 आधार कार्ड की छायाप्रति ( स्वयं एवं पिता का ) 04 प्रति
11 समग्र आई डी की छायाप्रति 04 प्रति
12 गैप सर्टिफिकेट ( आवश्यकता हो तो ) 01 प्रति ( ओरिजिनल ) / 03 सत्यापित प्रति
13 बैंक की पासपोर्ट की छायाप्रति 04 प्रति
14 शुल्क राशि का चेक 04 प्रति

प्रवेश हेतु निर्धारित दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है | इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी |

प्रवेश हेतु नियम :-

# Rules & Regulation
1 पैरामेडिकल पाठ्य क्रमो में सामान्य वर्ग विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 12 वीं की परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 45% होना आवश्यक है |
2 आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% होना आवश्यक है |
3 आवेदक की आयु ३१ दिसंबर को (प्रत्येक शैक्षणिक सत्र ) १७ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
4 म. प्र. के मूल निवासी को प्रवेश में वरियाता प्रदान की जायेगी, यदि किसी पाठ्यक्रम की सीटें रक्त रह जाती हैं तो म. प्र. राज्य के बहार के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा |
5 सभी पाठ्यक्रमों में म. प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जावेगा |
6 ऐसे आवेदक जो किसी संस्था में कार्यरत हैं, वह अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा | सेवारत कर्मचारियों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है |
7 आवेदन पत्र प्रत्यक्ष रूप से संस्था कार्यालय "विवेकानंद पेरामेडिकल कॉलेज शहडोल" (म. प्र.) में जमा किये जा सकते हैं |
8 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है | दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान नहीं किया जाएगा |

शुल्क संबंधी अन्य जानकारी व् निर्देश :-

# Fee Information
1 विद्यार्धियों को समय-समय पर शैक्षणिक शुल्क के अलावा अन्य शुल्क जैसे नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क , आदि की राशि ली जावेगी ! उपरोक्त शुल्क संस्था द्वारा दिए गए (सह चिकित्सीय परिषद एवं म . प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्याल के अनुसार ) समय व दिनांक में ही अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा |
2 यदि कोई आवेदक प्रवेश के उपरांत पाठ्क्रम छोड़ता है, अथवा समय पर शुल्क जमा नहीं करता तथा बिना एवं पूर्व सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा शुल्क की जमा राशि वापस नहीं की जावेगी |
3 जो विद्यार्थी छात्रावास की सुविधा चाहते हैं उन्हें छात्रावास की शुल्क जो संस्था द्वारा निर्धारित किया जाएगा, नियमानुसार निर्धारित स्थान से भुगतान करना होगा | सह चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क में छात्रावास शुल्क सम्मिलित नहीं है |
4 संस्था द्वारा शिक्षण शुल्क का भुगतान किश्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है ! जिस विद्यार्थी को यह सुविधा प्राप्त करना है उसे संस्था में आवेदन करना होगा ! विद्यार्थी को संस्था द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही किश्तों का भुगतान करना होगा | यदि भुगतान में विलम्ब होता है तो ५० रूपए प्रतिदिन अर्थदंड छात्र द्वारा देय होगा |
5 संस्था में जमा किये जाने वाले समस्त शुल्क की रसीद लेखा शाखा से अवश्य प्राप्त करे ! बिना रसीद के कोई भी शुल्क विद्यार्थी के खाते में किसी भी रूप में समायोजित किसी भी रूप में मान्य नहीं किया जाएगा |

विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश :-

# Important Instructions
1 सभी विद्यार्थी संस्था प्रमुख के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे, तथा संस्था के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा ! यदि किसी छात्र छात्रा का आचरण संस्था के नियमों के विपरीत पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ! पाठ्यक्रम के दौरान कभी विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ! यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा |
2 किसी भी पाठ्यक्रम में न्यूनतम ५०% सीटों पर प्रवेश के पश्चात ही उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा |
3 सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को परिषद् के नियमानुसार पुरे शिक्षण सत्र के दौरान ८०% लिखित एवं ८५% प्रायोगिक कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा |
4 किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में वह 'शहडोल' न्यायालयीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा |
5 संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित पाठ्यक्रमों से सम्बंधित सेमीनार, विशेषज्ञ कक्षा, एजुकेशन टूर, स्वास्थ्य कैम्प, शासकीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों (पल्स पोलियो, एड्स, मलेरिआ आदि ) या अन्य सभी आयोजन से सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा |
6 प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थिओं की असावधानी के कारण यदि संस्था की चल और अचल संपत्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से नुक्सान पहुँचता है तो उस समय सम्बंधित विद्यार्थी को उपरोक्त क्षति का भुगतान करना पड़ेगा |
7 पाठ्य क्रम में कोई भी विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक दल से या इंस्टिट्यूट या अन्य संस्था के विद्यार्थी यूनियन / एसोसिएशन से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे व इस प्रकार की कोई अन्य गतिविधियों / कार्यक्रमों में भाग न लेंगे अन्यथा संस्था प्रमुख द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है |
8 संस्था में रैगिंग में भाग लेना या प्रोत्साहित करना पूर्ण वर्जित है, इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित विद्यार्थियों पर सख्त कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा ! उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है | जिसकी जिम्मेदारी छात्र एवं अभिभावक की होगी |
9 संस्था द्वारा समय-समय पर आयोजित साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा इनके आधार पर ही आतंरिक मूल्यांकन के अंक निर्भर रहेंगे |